युवक की हत्या करने वाले पांच युवकों को उम्रकैद, एक निर्दोष 

युवक की हत्या करने वाले पांच युवकों को उम्रकैद, एक निर्दोष 

Anita Peddulwar
Update: 2019-11-02 14:09 GMT
युवक की हत्या करने वाले पांच युवकों को उम्रकैद, एक निर्दोष 

डिजिटल  डेस्क, जलगांव। पुराने विवाद को लेकर चंद्रकांत सुरेश पाटील नामक युवक की 15 मई 2015 की रात 11.30 बजे छह युवकों ने चाकू घोंप कर  हत्या की थी। इस मामले में शनिवार को न्यायालया ने पांच युवकों को उम्रकैद एवं हर एक को पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बोबड्या उर्फ गोल्या उर्फ लखल दिलीप मराठे (24, निवासी शिवाजीनगर हुडको), सागर वासुदेव पाटील (24, निवासी. इश्वर कालोनी), चिंग्या उर्फ चेतन सुरेश आलंदे (32, निवासी गणेशवाड़ी), सनी उर्फ चालीस वसंत पाटील (25, निवासी गाडगेबाबा नगर) एवं सोन्या उर्फ सोनू उर्फ ललित गणेश चौधरी (24, निवासी हरेश्वर कालोनी) ऐसे सजा सुनाए अपराधियों के नाम है।

लक्ष्मण उर्फ लक्षा दिलीप शिंदे (26, निवासी शिवाजीनगर, हमालवाडा) को निर्दोष मुक्त किया है। मृत चंद्रकांत पाटील का भाई भूषण सुरेश पाटील का 17 फरवरी 2015 को महाशिवरात्रि के दिन चिंग्या एवं चालीस के साथ विवाद हुआ था। जिसके कारण क्रोधित होकर 15 मई 2015 की रात 11.30 बजे चिंग्या समेत छह युवकों ने गणेशवाड़ी परिसर में भूषण को रोककर मारपीट की थी।

भूषण द्वारा फोन करने के बाद उसके पिता सुरेश पाटील एवं भाई चंद्रकांत यह घटनास्थल पर आए। बाद में चिंग्या समेत सभी ने तीनों के साथ मारपीट की। इसमें चंद्रकांत के पेट में चाकू घोंपने कारण उसकी मौत हो गई तथा सुरेश पाटील की कमर पर चाकू से वार होने के कारण वह गंभीर घायल हो गए थे। इस मामले में भूषण पाटील की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में हत्या, जानलेवा हमले का अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस उपनिरीक्षक जगदीश देवरे ने जांच कर 14 जुलाई 2015 को न्यायालय में दोषारोप प्रस्तुत किए थे।

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीए सानप के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार पक्ष ने कुल 11 गवाहों की जांच की। इनमें से एक गवाह फितूर हुआ था। सुनवाई के अंत में न्यायालय ने शनिवार को छह में से पांच को दोषी साबित कर सजा सुनाई। सरकार पक्ष की ओर से एड.केतन ढाके ने काम देखा। पैरवी अधिकारी आर.बी.सैंदाणे एवं केस वॉच सचिन चौधरी ने सहयोग किया। 

Tags:    

Similar News