एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आईएस के दो गुर्गों को दोषी ठहराया

फैसला एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आईएस के दो गुर्गों को दोषी ठहराया

IANS News
Update: 2022-01-06 09:30 GMT
एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आईएस के दो गुर्गों को दोषी ठहराया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस के दो गुर्गों रिजवान अहमद और मोहसिन इब्राहिम सैय्यद को मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल कराने की कोशिश करने का दोषी ठहराया है।आरोपी ने मुस्लिम युवकों को भारत के संबद्ध राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आईएस/आईएसआईएल/आईएसआईएस का सदस्य बनने के लिए विदेश यात्रा करने के लिए उकसाया।

2015 में इस संबंध में मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) मामले की जांच कर रहा था। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जिसने फिर से मामला दर्ज किया।

एनआईए ने जांच पूरी करने के बाद जुलाई 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए की जांच से पता चला है कि रिजवान अहमद और मोहसिन इब्राहिम सैय्यद ने आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए मालवानी क्षेत्र, मलाड (पश्चिम), मुंबई के मुस्लिम युवाओं को उकसाया, धमकाया और प्रभावित किया।

एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, दोनों आरोपियों ने युवाओं को इस्लाम के लिए फिदायीन लड़ाके बनने के लिए मजबूर किया, और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उन्हें हिजरत भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनआईए ने उनके खिलाफ काफी सबूत जुटाए और गवाहों की गवाही दर्ज की, जो आरोपी के खिलाफ थी। एजेंसी ने अदालत के समक्ष अपना मामला साबित करने के लिए आरोपियों के खिलाफ दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए।

सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। एनआईए ने उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर मामले पर बहस की। सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को पढ़ने के बाद एनआईए कोर्ट ने 5 जनवरी को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया । सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।

आईएएनएस

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