हक में फैसला: अनिल कपूर की मर्जी के बिना नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे उनकी आवाज या तस्वीर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  • अनिल कपूर की मर्जी के बिना नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे उनकी आवाज या तस्वीर
  • हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Sanjana Namdev
Update: 2023-09-20 11:39 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर हमें कई विज्ञापनों में नजर आते हैं। लेकिन कई जगह पर उनकी इजाजत के बिना उनकी आवाज की नकल और फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब अनिल कपूर ने इस पर विरोध जताया है। एक्टर चाहते हैं कि, उनके हक में उनके पब्लिकल और पर्सनैलिटी राइटस हों। वे नहीं चाहते की बिना उनकी मंजूरी के कोई उनके नाम,आवाज या फोटो का इस्तेमाल करें। इसके लिए अनिल ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। जिसपर कोर्ट ने उन के पक्ष में फैसला सुना कर अनिल कपूर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पब्लिकल और पर्सनैलिटी राइटस के उल्लंघन पर रोक लगा दी है।

याचिका में कही ये बात

अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। अनिल की याचिका में कहा गया था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिल कपूर की इस अर्जी में सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म्स जैसे जॉन और डज पर उनके नाम और उनके द्वारा किए गए किरदारों जैसे लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर या अन्य निजी पहचान का अवैध तौर पर सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनकी इमेज पर गलत असर पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अनिल ने कोर्ट से आदेश जारी करने की गुहार लगाई।

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

बता दें कि, अनिल कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अनिल कपूर की आवाज, नाम, तस्वीर का उनकी इजाजत के बिना व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर किसी ने उनकी इजाजत के बगैर उनकी फोटो, आवाज या वीडियो का मिसयूज किया तो उसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 

Tags:    

Similar News