SC ने कश्मीर के हालात पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- सरकार को मिले समय

SC ने कश्मीर के हालात पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- सरकार को मिले समय

Manmohan Prajapati
Update: 2019-08-13 09:26 GMT
SC ने कश्मीर के हालात पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- सरकार को मिले समय
हाईलाइट
  • कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
  • याचिका में प्रतिबंध हटाने व मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं चालू करने की मांग
  • सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार
  • कहा सरकार को समय मिलना चाहिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला संवेदनशील है। इसमें सरकार को समय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हर दिन स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार पर भरोसा करना होगा। इस मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।

याचिका में ये मांग 
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हालात (कुछ प्रतिबंध लगाने और अन्य कड़े उपाय करने) को लेकर कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तहसीन पूनावाला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाने व मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं चालू करने की मांग की थी। इसमें हिरासत में लिए गए नेताओं को भी तुरंत रिहा करने की  मांग की गई थी।

दलील पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर एटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा। एटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनी रहे। जनरल ने कहा कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने तीन महीने में सबकुछ सामान्य हो जाने की उम्मीद जताई है।

हटा दी है धारा 144
हालांकि जम्मू क्षेत्र से धारा 144 हटा ली गई है और साथ ही स्कूल कॉलेज भी खोल दिए हैं। वहीं श्रीनगर में ईद के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई। हालांकि जम्मू के बॉर्डर इलाके में धारा 144 जारी है, फोन और इंटरनेट भी बंद हैं।
 

Tags:    

Similar News