बोधगया ब्लास्ट : NIA कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बोधगया ब्लास्ट : NIA कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-01 09:07 GMT
बोधगया ब्लास्ट : NIA कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में पटना की NIA स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इन बम धमाकों में दोषी करार दिये गये सभी अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक कुल नौ बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे। मंदिर परिसर में कई बमों को पुलिस द्वारा तुरंत निष्क्रिय भी कर दिया गया था।

 


इस मामले में NIA कोर्ट ने 25 मई को सुनवाई पूरी करते हुए इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को दोषी करार दिया था। इन पांच आतंकियों के नाम हैदर अली, अजहरुउद्दीन, उमर सिद्दकी, इम्तियाज अंसारी और मुजीबुल्लाह हैं। 31 मई को भी इन दोषियों की सजा के मामले में सुनवाई हुई थी। आखिरकार आज (1 जून) दोषियों की सजा का ऐलान किया गया। बता दें कि पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआईए कोर्ट का यह पहला फैसला है।

बोधगया में हुए इन बम धमाकों के मामले में NIA ने जांच करने के बाद 3 जून 2014 को चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने जांच मे पाया था कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का बदला लेने के लिए बोधगया मे ब्लास्ट किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान NIA ने 90 गवाहों को पेश किया था। सभी दोषियों को बोधगया बम धमाके के साथ-साथ आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने का भी दोषी पाया गया है। बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में भी ये सभी आरोपी हैं।

Similar News