फर्जी सरकारी टाम्प मामला : फर्म, 2 निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

फर्जी सरकारी टाम्प मामला : फर्म, 2 निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

IANS News
Update: 2020-06-15 13:32 GMT
फर्जी सरकारी टाम्प मामला : फर्म, 2 निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबर्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो निदेशकों के खिलाफ पंजाब सरकार की जाली मुहरें और स्टाम्प पेपर अपने पास रखने की अभियोजन की शिकायत या आरोपपत्र दाखिल किया है।

एजेंसी ने 12 जून, 2018 को 6.93 करोड़ रुपये मूल्य की फर्म और उसके निदेशकों पीरपाल सिंह और गुरिंदर सिंह से संबंधित चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि दोनों ने कथित तौर पर उनकी प्रोफाइल को बढ़ाने और विदेशी संस्थानों द्वारा निर्धारित आवश्यक मानक को पूरा करने के लिए विभिन्न वीजा उम्मीदवारों के जाली शैक्षिक और वित्तीय दस्तावेजों को बनाने का काम किया था।

ईडी ने कहा, इन दस्तावेजों को छात्रों के लिए वीजा हासिल करने के लिए विभिन्न विदेशी दूतावासों में जमा कराया गया था।

आरोपी ने विभिन्न बैंकों, शैक्षिक दस्तावेजों, कृषि आय प्रमाणपत्रों और अन्य पहचान प्रमाण जैसे कई एफडीआर (फॉरवार्डर्स डेट रिकवरी सर्विसेज), जो पंजाब के विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे और मतदाता पहचानपत्र वगैरह की जाली प्रतियों का उपयोग किया था।

आरोपी पंजाब के विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न बैंकों के कई एफडीआर (फारवर्डर्स डेट रिकवरी सर्विसेज), शैक्षिक दस्तावेजों, कृषि आय प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाणपत्र जाली तरीके से बनाने में संलिप्त थे।

ईडी ने कहा कि मोडस ऑपरेंडी का उपयोग करते हुए आरोपी ने 7,56,40,000 रुपये कमाए और चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया।

ईडी ने 11 अक्टूबर, 2017 को पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करके मामले में जांच शुरू की थी।

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