गिरफ्तार होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, जमानत याचिका रद्द

गिरफ्तार होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, जमानत याचिका रद्द

Bhaskar Hindi
Update: 2017-06-13 16:08 GMT
गिरफ्तार होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, जमानत याचिका रद्द

टीम डिजिटल, बेंगलुरु. बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी की खनन केस में अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है. याचिका रद्द होने पर कुमार स्वामी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है.

एचडी कुमारस्वामी पर जनथाकल खदान मामले में घोटाले का आरोप है. इससे पहले मई महीने में इस मामले में उन्हें जेल से 7 दिनों की अंतरिम बेल मिल गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार उन्हें वापस जेल जाना ही पड़ेगा.

कुमार स्वामी ने जनथाकल खनन मामले में स्वयं पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था. उन पर वर्ष 2006-2007 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर एक निजी खनन कंपनी जनथाकल खनन कंपनी को फायदा पहुंचाकर बड़े पैमाने पर खनन घोटाले को अंजाम देने के आरोप हैं. जनथाकल कंपनी पर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क की ढुलाई करने का आरोप है.

कुमार स्वामी पर ये भी आरोप हैं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान तत्कालीन खनन आयुक्त गंगाराम बदेरिया पर दबाव डालकर जनथाकल खनन फर्म के पक्ष में एक फाइल पास करवाई थी. इस दौरान इस कंपनी की माइनिंग लीज खत्म हो रही थी और कुमारस्वामी ने कंपनी के लाइसेंस को 40 सालों के लिए रिन्यू करवाया था और वह भी बिना कोई वैध दस्तावेजों के. इस मामले में कंपनी ने कुमारस्वामी के बेटे के नाम 10 लाख का एक चैक जारी करने के मामला भी उजागर हुआ था. बाद में लोकायुक्त की विशेष जांच टीम ने जांच के दौरान बदेरिया को जनथाकल समेत कई मामलों में गड़बड़ करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार कर लिया था.

बता दें कि कोर्ट ने कुमारस्वामी को मई में बेल देते समय 5 लाख का बांड और 2 गारंटरों की जानकारी देने पर ही रिहाई का आदेश दिया था, जिसमें उन्हें केस से जुड़े अधिकारियों से दूर रहने के साथ ही बिना अनुमति के देश छोड़ने से भी मना किया गया था.

Similar News