यौन शोषण मामले में मेजर जनरल दोषी, अफसर बोला राजनीति का हुआ शिकार

यौन शोषण मामले में मेजर जनरल दोषी, अफसर बोला राजनीति का हुआ शिकार

Bhaskar Hindi
Update: 2018-12-23 11:04 GMT
यौन शोषण मामले में मेजर जनरल दोषी, अफसर बोला राजनीति का हुआ शिकार
हाईलाइट
  • आर्मी के मेजर जनरल पर यौन शोषण का आरोप
  • आर्मी कोर्ट ने अफसर की बर्खास्तगी की सिफारिश की है।

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दो साल पुराने यौन शोषण के एक मामले में आर्मी के जनरल कोर्ट मार्शल में एक मेजर जनरल को दोषी करार दिया है। इस मामले में आर्मी कोर्ट ने अफसर की बर्खास्तगी की सिफारिश की है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर की अगुआई में GCM ने रविवार दोपहर 3.30 बजे फैसला सुनाया। आरोपी अफसर को IPC की धारा 354 (A) और आर्मी एक्ट 45 के तहत दोषी पाया गया। इस पूरे मामले में मेजर जनरल का कहना है कि मैं राजनीति का शिकार हुआ हूं। 

बता दें कि यौन शोषण के आरोपी मेजर ने जनरल ने बीते सालों में हुई सेना के कई ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई थी। आर्मी एक्ट 45 सेना के किसी अफसर के गलत आचरण से संबंधित है। 354 ए यानी यौन संबंध की इच्छा से शारीरिक स्पर्श करना।आर्मी कानून के मुताबिक GCM की सिफारिश सेना प्रमुख समेत उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। इन उच्चाधिकारियों को सजा को बदलने का अधिकार है। दोषी मेजर जनरल की तरफ से पैरवी करने वाले वकील आनंद कुमार ने बताया है कि हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आर्मी कोर्ट ने डिफेंस की तरफ से पेश किए गए सबूतों को ठीक से नहीं देखा और जल्दबाजी में फैसला सुना दिया।

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