Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-25 14:45 GMT
हाईलाइट
  • उन्होंने 35ए के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी है।
  • महबूबा ने कहा छेड़छाड़ की तो जम्मू-कश्मीर के लोग तिरंगा छोड़कर कोई और झंडा उठा लेंगे।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35ए को लेकर राज्य की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 35ए के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो जम्मू-कश्मीर के लोग तिरंगा छोड़कर कोई और झंडा उठा लेंगे।

महबूबा मुफ्ती ने कहा, "आग से मत खेलो, आर्टिकल -35 A के साथ छेड़छाड़ न करें, नहीं तो आप वो देखेंगे जो आपने 1947 में नहीं देखा था। अगर इस पर हमला किया गया तो मैं नहीं जानती कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे की जगह कौन सा झंडा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे।"

 

 

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में PRC की तरह कश्मीर में अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहां के हालात भी बदतर हो जाएंगे। केंद्र और राज्यपाल के पास अभी एक ही जिम्मेदारी है कि वह राज्य में चुनाव कराए। इसलिए, वह चुनाव कराए और लोगों को इसका निर्णय लेने दें। नई सरकार खुद आर्टिकल 35 ए को सुरक्षित रखने की दिशा में काम करेगी।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है जिस पर  इसी हफ्ते सुनवाई होगी। आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। राज्य में 14 मई 1954 को इसे लागू किया गया था। आर्टिकल 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक वहां कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है।

इस आर्टिकल के अनुसार, यदि कोई महिला राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसका संपत्ति का अधिकार छीन जाता है। कोई भी बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है और ना राज्य में सरकारी नौकरी पा सकता है।

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