' हर लव मैरिज, लव जिहाद नहीं' : केरल HC

' हर लव मैरिज, लव जिहाद नहीं' : केरल HC

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-20 07:40 GMT
' हर लव मैरिज, लव जिहाद नहीं' : केरल HC


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने गुरूवार को लव जिहाद को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इंटरकास्ट शादी से जुड़ा हर मामला लव जिहाद नहीं हो सकता है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से यह कहा कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शादी करने वाले लड़के-लड़कियों को समुदाय के खिलाफ जाने के चलते प्रताड़ित करते हैं। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी श्रुति और अनीस हमीद की याचिका पर आई है। बता दें, कन्नूर की रहने वाली श्रुति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अपने पति अनीस हमीद के साथ रहने की इजाजत मांगी थी।

कोर्ट ने कहा कि हम हर शादी को लव जिहाद और घर वापसी जैसे मामलों से नहीं जोड़ सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि ये आगाह किया जाता है कि इंटरकास्ट शादी के हर मामले को एक धार्मिक प्रचार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक हर ऐसे मामले को सनसनीखेज ढंग से पेश किया जा रहा है।

श्रुति और अनीस की याचिका 
दरअसल अनीस पर आरोप है कि अनीस ने श्रुति के साथ जबरदस्ती निकाह किया, साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया था। कहा गया था कि अनीस ने श्रुति को अगवा कर लिया है। इन सब आरोपों के बाद श्रुति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसके बाद कोर्ट ने ये बात कही है।

एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार अनीस और श्रुति ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है, जिसके मुताबिक वे दोनों अपने धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे। वहीं पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि चाहे मामला किसी भी समुदाय से जुड़ा हो उनकी तरफ से पीड़ितों की हर मदद की जा रही है। पुलिस ने आर्टिकल 25 (1) का हवाला देते हुए कहा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम हिंदू हेल्पलाइन रखा गया है, वहीं ईसाई समुदाय की ओर से "सेव" नाम की मुहिम चलाई जा रही है। यहां लड़कियों को लव जिहाद से दूर रखने की कोशिश की जाती है।
 

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