ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस: राष्ट्रपति ने AAP के 27 विधायकों को दी क्लीन चिट

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस: राष्ट्रपति ने AAP के 27 विधायकों को दी क्लीन चिट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-25 13:39 GMT
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस: राष्ट्रपति ने AAP के 27 विधायकों को दी क्लीन चिट
हाईलाइट
  • EC के अनुसार यह याचिका विचार करने योग्य नहीं था इसलिए इसे खारिज करना ही बेहतर था।
  • ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आप के 27 विधायकों को राष्ट्रपति ने क्लीन चिट दे दी है।
  • राष्ट्रपति ने गुरुवार को इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए सिफारिशों के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्लीन चिट दे दी है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को इलेक्शन कमीशन (EC) द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में इन विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होने का आरोप लगा था और इन्हें तत्काल विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

EC के अनुसार यह याचिका विचार करने योग्य नहीं थी, इसलिए इसे खारिज करना ही बेहतर था। बता दें कि इन 27 लोगों पर विधायक होने के साथ-साथ अस्पतालों में वेल्फेयर कमिटी के अध्यक्ष होने का आरोप लगा था। आरोप में कहा गया था कि यह विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ रहे थे। EC के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति इसे EC के पास भेज देते हैं और कमीशन इसपर विचार करने के बाद उन्हें राय देती है। इस आधार पर राष्ट्रपति याचिका पर अपना आदेश जारी करते हैं।

बता दें कि इस मामले को सबसे पहले लॉ के विद्यार्थी विभोर आनंद सामने लेकर आए थे। विभोर ने इस मामले में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, उस क्षेत्र के सांसद, जिलाधिकारी ही अस्पतालों के वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि इस लिहाज से ये विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठने के दोषी हैं। विधायकों को केवल कमिटी का मेंबर बनाया जा सकता है। वेल्फेयर सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है, जो अस्पताल के मैनेजमेंट से जुड़ा है। 

हालांकि इन 27 विधायकों के अलावा AAP पार्टी के ही 20 विधायक और हैं, जिनपर यह मामला चल रहा है। इस पर EC ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। 

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