देवघर कोषागार मामला: लालू को थोड़ी राहत, 50-50 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत

देवघर कोषागार मामला: लालू को थोड़ी राहत, 50-50 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-12 09:30 GMT
देवघर कोषागार मामला: लालू को थोड़ी राहत, 50-50 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत
हाईलाइट
  • 50-50 हजार के दो बॉन्ड पर मिली जमानत
  • लालू को पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का आदेश
  • लालू यादव को रांची कोर्ट से मिली जमानत

डिजिटल डेस्क,रांची। चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज (शुक्रवार) झारखंड हाईकोर्ट में लालू की याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई के जवाब पर लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने लालू को 50-50 हजार के मुचलके के साथ पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। हालांकि कोषागार मामले में बेल मिलने के बावजूद लालू प्रसाद आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अन्य दो मामलों, चाईबासा और दुमका में भी बेल लेनी होगी। हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। 

बता दें कि लालू यादव की ओर से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा दी है। इसमें से आधी से अधिक सजा वह काट चुके हैं। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद की ओर से जमानत की मांग की गई। बता दें कि चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं। 

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