आर्किटेक्चर की दूसरी परीक्षा 12 सितंबर को

आर्किटेक्चर की दूसरी परीक्षा 12 सितंबर को

IANS News
Update: 2020-08-28 16:01 GMT
आर्किटेक्चर की दूसरी परीक्षा 12 सितंबर को

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले महीने 12 सितंबर को नेशनल एप्टिट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय आर्किटेक्ट परिषद ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को, जिन्होंने पहले से ही दूसरे टेस्ट के लिए अपना पंजीकरण किया है, अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने की सलाह दी है। आर्किटेक्ट परिषद ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक वक्तव्य में कहा, सभी को सूचित किया जाता है एनएटीए 2020 का दूसरा टेस्ट अब 12 सितंबर को आयोजित करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए नई तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण संशोधित विवरणिका तिथियां परिषद की वेबसाइट पर भी एनएटीए ने अपलोड की हैं।

एनएटीए 2020 के लिए अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र या घर के समीप परीक्षा केंद्र। चुनने के लिए पोर्टल पर जाकर संबंधित एकाउंट में लॉगिन करना होगा। दूसरे टेस्ट के लिए पंजीकरण 4 सितंबर, 2020 तक खुला है। परिषद के मुताबिक छात्रों की सुविधा के अनुसार, परिषद उन्हे निवास के पास टेस्ट सेंटर आवंटित करेगी।

12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो चुके छात्र अब पहले के मुकाबले अधिक सरलता से आर्किटेक्ट जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आर्किटेक्ट के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु नियमों में छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि यह विशेष सुविधा केवल इसी वर्ष के लिए मान्य होगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सीबीएसई बोर्ड समेत कई अन्य बोडरें को 12वीं की कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के परामर्श पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ने संबंधी कोर्स में दाखिला लेने हेतु एलिजिबिलिटी में रियायत देने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के बाद अब आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को बिना किसी दिक्कत के प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंक प्रतिशत की शर्त हटाई जा सकती है।

गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई और सीआईएससीई सहित प्रमुख स्कूल बोर्डो ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया था।

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