पन्ना: विद्यालय प्रबंधन पुस्तक व अन्य सामग्री तय स्थान से क्रय करने के लिए अभिभावकों पर नहीं बना सकते दबाव

  • विद्यालय प्रबंधन पुस्तक व अन्य सामग्री तय स्थान से क्रय करने के लिए अभिभावकों पर नहीं बना सकते दबाव
  • कलेक्टर ने गठित किया विकासखण्डवार जांच दल

Sanjana Namdev
Update: 2024-04-22 05:06 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीआरटी, एससीईआरटी से संबधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनीफार्म के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीआरटीसी, एससीआरटी से संबधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की पाठ्यपुस्तकों का चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष अथवा निर्धारित स्थान से पाठ्यपुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनिफार्म क्रय करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। इस संबध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रं/५५०/७४४/२०१८/२०-३ भोपाल दिनांक १ अप्रैल २०२४ के तहत इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबधित विषयों का विनियमन नियम २०२० के नियम ६ एवं ९ को संज्ञान में लेकर संबधित विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अत: उक्त निर्देशों के पारिपालन में जिले में संचालित निजी शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुस्तकें यूनीफार्म एवं अन्य शैक्षिक सामग्री को विशेष दुकान से क्रय अथवा स्कूल से ही क्रय करने के लिए बाध्य करने संबधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु विकासखण्डवार निम्नानुसार तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।

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जिसमें अजयगढ विकासखण्ड के लिए नंदपाल सिंह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक अरविन्द सिंह, श्याम बिहारी गर्ग विकासखण्ड के प्राचार्य, गुनौर विकासखण्ड के लिए राम कुमार प्रजापति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गणेश शंकर शर्मा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, अरविन्द द्विवेदी प्राचार्य, पन्ना विकासखण्ड के लिए अशोक मिश्रा बीईओ, डॉ. कविता त्रिवेदी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, श्रीमती सुधा पटैरिया प्राचार्य, पवई विकासखण्ड के लिए रामभुवन बागरी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, हजारी लाल पटेल विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, मनोज पटेल प्राचार्य, शाहनगर विकासखण्ड के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्रीमती रागिनी तिवारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक अमित श्रीवास्तव व हुकुम सिंह प्राचार्य को नियुक्त किया गया है। यदि कोई विद्यालय आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी भी अभिभावक को विद्यालय से अथवा चयनित विक्रेताओं से सामग्री अथवा पाठ्यपुस्तक क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से बाध्य करता है तो छात्र या उसके अभिभावक अपने विकासखण्ड में नियुक्त किए गए दल के अधिकारी को शिकयत भेज सकते हैं। सभी छात्र व अभिभाव अपने अनुसार कहीं से भी पाठ्य सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्रत हैं। यदि किसी भी विद्यालय की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त दल संयुक्त रूप से विस्तृत जांच कर बिन्दुवार प्रतिवेदन कलेक्टर पन्ना को कक्षा ९ से १२ के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं कक्षा १ से ८ तक के विद्यालयों के लिए जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से एक सप्ताह मेें प्रस्तुत करेंगे। शिकायत सही पाये जाने पर २०२० के नियम ९ में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबधित विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी। 

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