लोकसभा चुनाव: मतगणना के संबंध में मीडियाकर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

  • मीडियाकर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
  • दर्ज किए गए मतदान की तस्वीर खींचना प्रतिबंधित
  • एक मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप व ट्रायपॉड ले जा सकेंगे

Ritu Singh
Update: 2024-05-08 11:37 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान मोबाइल ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। मीडियाकर्मी केवल मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेंटर तक एक मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप व ट्रायपॉड ले जा सकेंगे। मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान मीडिया के लिए चिन्हित स्थान तक अल्प अवधि के लिए मीडियाकर्मियों को वीडियो कैमरा एवं स्टिल कैमरा ले जाने की अनुमति होगी।

मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान व्यक्तिगत सीयूए वीवीपैट या मतपत्र पर दर्ज किए गए मतदान की तस्वीर खींचना प्रतिबंधित है। मीडियाकर्मी सीमित संख्या के बैच में स्कॉट ऑफिसर्स के साथ ही मतगणना कक्ष का भ्रमण करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पासधारी मीडियाकर्मियों को ही मतगणना स्थल, मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी।

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