16 बागी विधायकों की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, शिवसेना चीफ ठाकरे ने बुलाई बैठक

महाराष्ट्र सरकार संकट 16 बागी विधायकों की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, शिवसेना चीफ ठाकरे ने बुलाई बैठक

ANAND VANI
Update: 2022-07-11 04:31 GMT
16 बागी विधायकों की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, शिवसेना चीफ ठाकरे ने बुलाई बैठक

डिजिटल डेस्क,नई  दिल्ली, आनंद जोनवार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई, खबरों के मुताबिक बैठक में केवल 6 सांसद ही मीटिंग में पहुंचे थे। शाम को विधायकों की बैठक होनी हैं। 

16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर चल रही सुनवाई को हालफिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर संवैधानिक पीठ बनाने की जरूरत है, पीठ ही इस पर सुनवाई करेगी।  

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभी दोनों गुटों को राहत दी है। समय मिलने से एकनाथ शिंदे को राहत मिली तो उद्धव गुट को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को कोई भी आदेश से हाल फिलहाल रोक दिया है, इसे ठाकरे गुट के लिए राहत माना जा रहा है। विधानसभा स्पीकर के  फैसले को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।

अब तक क्या क्या हुआ

एक माह से जारी महाराष्ट्र सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज एकनाथ शिंदे, बागी विधायकों के गुट और  शिवसेना के भाग्य का फैसला हुआ। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर  शिवसेना की ओर से  दायर की गई याचिका पर सुको में सुनवाई हुई। दरअसल बहुमत परीक्षण के दौरान उद्धव सरकार अल्पमत में  आ गई, परीक्षण के दौरान उन विधायकों ने भी वोटिंग की , जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। इसे लेकर एकनाथ शिंदे के गुट ने भी शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की, शिंदे गुट का कहना है कि जब डिप्टी स्पीकर ही अल्पमत में हो तो उनके आदेश को कैसे माना जा सकता है। इसे लेकर ही अदालत में सुनवाई होनी हैं। माना जा रहा है कि अगर सुको ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला दिया तो एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार में उबाल आ जाएगा। और फिर महाराष्ट्र सरकार को लेकर  सियासी पेंच फंस जाएगा। आपको बता दें इसी सुनवाई  के चलते अभी तक एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन पेंडिग में पड़ा है।  

 इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग

शीर्ष कोर्ट में लगी याचिका में एकनाथ शिंदे, भरतशेट गोगावले, संदिपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर, को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इन्हीं पर आज फैसला होना हैं।

 

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