शिवसेना ने शिंदे को सीएम बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली शिवसेना ने शिंदे को सीएम बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

IANS News
Update: 2022-07-08 13:30 GMT
शिवसेना ने शिंदे को सीएम बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के महासचिव की उस नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के कदम को चुनौती दी गई है।

शिवसेना नेता सुभाष देसाई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ के समक्ष कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग करते हैं। कामत ने कहा, हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे 11 जुलाई को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिका में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल की 30 जून, 2022 की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और असंवैधानिक है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। पिछला संगठनात्मक चुनाव 2018 में हुआ था और इसकी सूचना भारत के चुनाव आयोग को दी गई थी। शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे में कोई बदलाव नहीं आया है और उद्धव ठाकरे का नेतृत्व निर्विवाद और चुनौती रहित है।

शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों के विद्रोह के परिणामस्वरूप हाल ही में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल बागी विधायकों को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि यह बहुदलीय लोकतंत्र के कामकाज पर मौत की घंटी बजाएगा। याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत परिकल्पित कोई विलय नहीं है और शिवसेना के अध्यक्ष (उद्धव ठाकरे) ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से भाजपा का समर्थन नहीं किया था।

इसमें कहा गया है, इन बागी विधायकों का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है या एक नया राजनीतिक दल नहीं बनाया है, इसलिए भले ही यह मान लिया जाए कि उन्होंने विधायक दल की 2/3 ताकत हासिल कर है, दसवीं अनुसूची का पैरा 4 बिल्कुल भी इसे सही नहीं ठहराता है। दलील दी गई है कि इन परिस्थितियों में शिवसेना के 39 बागी विधायकों (जिन्हें शिवसेना द्वारा समर्थन नहीं है) के प्रमुख के रूप में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से राज्यपाल का कदम अपने आप में पूर्व ²ष्टया असंवैधानिक है।

याचिका में कहा गया है, संविधान दसवीं अनुसूची के तहत एक राजनीतिक दल के बागी विधायकों की मान्यता को प्रतिबंधित करता है और राज्यपाल की कार्रवाई संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। दलील दी गई है कि इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने अपने राजनीतिक आकाओं द्वारा निर्देशित होकर दुर्भावना से काम किया और संविधान के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 4 को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करके 39 विद्रोही विधायकों को वास्तविक मान्यता प्रदान की।

याचिका में शीर्ष अदालत से शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है, तीन जुलाई 2022 को आयोजित महाराष्ट्र विधानसभा की अवैध कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश पारित करें और परिणामस्वरूप अध्यक्ष का चुनाव जैसी अवैध कार्यवाही और चार जुलाई 2022 को आयोजित महाराष्ट्र विधान सभा की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश पारित करें।

 

 (आईएएनएस)

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