बालिका के संबंध में कोई अपना अधिकार दावा पेश करने की अवधि 30 दिवस!

बालिका के संबंध में कोई अपना अधिकार दावा पेश करने की अवधि 30 दिवस!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-07-30 08:37 GMT
बालिका के संबंध में कोई अपना अधिकार दावा पेश करने की अवधि 30 दिवस!

डिजिटल डेस्क | दमोह जिले के ग्राम नकटी बीहर थाना गैसाबाद निवासी बालिका कु. हिमांशी प्रजापति उम्र लगभग 9 माह की माता सोमवती प्रजापति कि मृत्‍यु हो चुकी है, परिवार में बालिका की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सहायक संचालक महिला बाल विकास संजीव मिश्रा ने बताया इस बालिका को चाईल्‍ड लाईन दमोह द्वारा बाल कल्‍याण समिति के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था, समिति के आदेश से बालिका को आस्‍थाई देख रेख एवं संरक्षण में शिशु गृह में रखा गया है।

उन्होंने कहा है बालिका के संबंध में यदि कोई अपना अधिकार/दावा पेश करना चाहता है तो समाचार प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर कार्यालय बाल कल्‍याण समिति, महिला बसति गृह परिसर, सरस्‍वती शिशु मंदिर के सामने दमोह अथवा कार्यालय महिला एवं बाल विकास पुरानी जिला पंचायत परिसर बस स्‍टेण्‍ड चौराहा के पास दमोह मो- 7415769959, 7000627718, 9926540372 या 9993943225 में कार्यालय दिवस पर अपने दावे के संबंध में सुसंगत दस्‍तावेज सहित उपस्थित हो सकेंगे, नियत अवधि के भीतर कोई दावा प्रस्‍तुत न होने की दशा में बाल कल्‍याण समिति द्वारा बालिका हिमांशी को दत्‍तक गृहण के लिए विधिक मुक्‍त घोषित कर दिया जावेगा तथा 30 दिवस की अवधि के पश्‍चात बालिका के संबंध में कोई भी दावा मान्‍य नहीं होगा।

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