मुख्यमंत्री कोविड - 19 बाल कल्याण योजना के लिए covidbalkalyan.mp.gov.in पर निःशुल्क आवेदन करें!

मुख्यमंत्री कोविड - 19 बाल कल्याण योजना के लिए covidbalkalyan.mp.gov.in पर निःशुल्क आवेदन करें!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-06-07 08:44 GMT
मुख्यमंत्री कोविड - 19 बाल कल्याण योजना के लिए covidbalkalyan.mp.gov.in पर निःशुल्क आवेदन करें!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर मुख्यमंत्री कोविड - 19 बाल कल्याण योजना के लिए covidbalkalyan.mp.gov.in पर निःशुल्क आवेदन करें। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी ऐसे बाल हितग्राही जिनके माता-पिता की कोविड से मृत्यु (कोविड मृत्यु से अभिप्राय किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो)

होने पर, ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही को मध्यप्रदेश शासन द्वारा ₹5000 प्रति माह पेंशन, आवास की व्यवस्था न होने पर बाल संरक्षण आवास, निशुल्क राशन व्यवस्था एवं स्कूल शिक्षा में सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया: केवल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही नि: शुल्क आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क करें।

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