सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् आदेश जारी!

आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् आदेश जारी!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-09-02 09:06 GMT
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण को प्रतिबंधित किया है।

जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदायों के मध्य वर्ग संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने, समाज में जाति एवं वर्ग विशेष पर नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा फैलाने, आपसी संघर्ष को बढ़ाने तथा उन्माद से संबंधित अफवाह को फैलाने वाले किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले संदेश, छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चलछायाचित्र का प्रसारण व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि सोशल साईट्स पर अग्रेषित, पोस्ट करने तथा कमेंट एवं क्रॉस कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त आदेश 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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