रबी कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित!

रबी कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-04-06 08:09 GMT
रबी कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित!

डिजिटल डेस्क | मन्दसौर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मंदसौर श्री एन.एस. राजावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये है। जारी आदेश अनुसार मंदसौर जिले में रबी की कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन संपत्ति व प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं जिससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व एवं मित्र कीट नष्ट हो जाते है, साथ ही जमीन बंजर होती है।

जिससे खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में पड़ा, कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

जिले में कई कृषकों द्वारा रोटावेटर से व अन्य साधनों से गेहूं के ठंडल खेत से हटाने हेतु साधन अपनाने लगे है कृषकों के पास वैकल्पिक सुविधा जो जनहित में भी उपलब्ध हो गई है। यह आदेश 30 जून 2021 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा तथा उल्लंघन के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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