मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने का मामला अनिल किराना एंड बेकरी स्टोर्स पर 05 हजार रुपये का जुर्माना

मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने का मामला अनिल किराना एंड बेकरी स्टोर्स पर 05 हजार रुपये का जुर्माना

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-22 08:24 GMT
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डिजिटल डेस्क, बालाघाट - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन कर मिथ्या छाप खाद्य सामग्री का विक्रय करते पाये जाने पर अपर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनिल किराना एंड बेकरी स्टोर्स प्रेमनगर बालाघाट के संचालक पर 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है। अन्यथा जुर्माने की यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जायेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे द्वारा 13 सितम्बर 2019 को गायत्री मंदिर के सामने स्थित अनिल किराना एंड बेकरी स्टोर्स प्रेमनगर बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान उनके द्वारा पैक्ड जैन्स मावा टोस्ट के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे थे। राज्य खाद्य प्रयोगशाला में खाद्य सामग्री का यह नमूना मिथ्या छाप पाया गया। जिस पर अनिल किराना एंड बेकरी स्टोर्स प्रेमनगर बालाघाट के संचालक अनिल कुमार पिता त्रिलोकीनाथ उपाध्याय के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने किराना स्टोर्स एवं बेकरी के संचालक अनिल कुमार उपाध्याय पर 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और 30 दिनों के भीतर यह राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिये है।

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