बैरसिया अनुविभागीय क्षेत्र में हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे एसडीएम बैरसिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए

बैरसिया अनुविभागीय क्षेत्र में हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे एसडीएम बैरसिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-22 08:26 GMT
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डिजिटल डेस्क, भोपाल । भोपाल एसडीएम बैरसिया श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जनमानस की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुभाग बैरसिया के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार दिन लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है। गुरुवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार सहित ,ग्राम ललरिया का रविवार का साप्ताहिक बाजार , थाना नजीराबाद अंतर्गत ग्राम नजीराबाद (शुक्रवार), रूनाहा (सोमवार), सूरजपुरा (रविवार), मजीदगढ़ (मंगलवार) तथा थाना गुनगा अंतर्गत ग्राम गुनगा (शुक्रवार), कलारा (बुधवार), धमरा (रविवार), रतुआ रतनपुर (सोमवार) को साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद किए जाने का आदेश पारित किया जाता है | यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा। अनुभाग बैरसिया में नगरीय क्षेत्र में विगत 15 दिनों में बसई,चौपड़ बाजार, लक्ष्मी बिल्डिंग, शांति कुंज कॉलोनी, जैन कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी एवं ग्रामीण क्षेत्र सोहाया में नियमित रूप से कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे है। प्रतिदिन संक्रमण के नवीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, नगरीय क्षेत्र बैरसिया में बड़ी संख्या में व्यक्ति बाहर से आना-जाना करते हैं, यदि उक्त संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो कोरोना वायरस संक्रमण अन्य जनमानस के मध्य व्यापक रूप से संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए उक्त आदेश धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए है। आदेश के उल्लघन पर प्रतिबंधात्मक कर्रवाई की जाएगी।

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