10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर प्रकरणों में भारी छूट!

10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर प्रकरणों में भारी छूट!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-07-06 11:12 GMT
10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर प्रकरणों में भारी छूट!

डिजिटल डेस्क | कटनी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के मागर्दशन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है। उक्त संबंध में विद्युत विभाग, नगर निगम, बैंकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार प्री-सिटिंग बैठकें आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा जाना है, जिनमें से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद है।

नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर एवं विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किये गये है। विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त हाने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथ से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई 2021 में समझौता करने के लिये ही लागू होगी। इसी प्रकार संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक तथा 1 लाख तक के बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक, कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक, 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। पुलिस परामर्श केन्द्र के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक/वैवाहिक विवादों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा। श्वेता गोयल जिला न्यायाधीश/सचिव एवं मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी ने सभी जिलावासियों से 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है।

Tags:    

Similar News