उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण हेतु कोविड-19 के बचावं हेतु निर्देशों का करें कड़ाई से पालन- कलेक्टर!

उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण हेतु कोविड-19 के बचावं हेतु निर्देशों का करें कड़ाई से पालन- कलेक्टर!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-05-20 08:49 GMT
उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण हेतु कोविड-19 के बचावं हेतु निर्देशों का करें कड़ाई से पालन- कलेक्टर!

डिजिटल डेस्क | शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने जिले के उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओ को निर्देश जारी कर कहा है कि, कोविड-19 संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित होने के कारण राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अप्रैल-मई एवं जून 2021 तीन माह का एकमुश्त निःशुल्क खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मई व जून 2021 का एकमुश्त निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण समय पर उचित मूल्य दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया है कि, कोविड-19 से बचाव हेतु संबंधित विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पात्र हितग्राहियों को एक साथ ना बुलाया जाकर पूर्व से ही सूचित कर पृथक-पृथक समय पर बुलाया जाए तथा जिन पात्र हितग्राहियों को दुकानों पर बुलाया जा रहा है उनकी खाद्यान्न सामग्री पहले से ही कॉल कर दुकान पर रखें और हितग्राहियों के दुकान पर पहुंचते ही सामग्री वितरण करें।

उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाएं।

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