सोंडवा निवासी रिंका उजालसिंह पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी!

कार्रवाई के आदेश सोंडवा निवासी रिंका उजालसिंह पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-10-27 11:16 GMT
सोंडवा निवासी रिंका उजालसिंह पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | अलिराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रिंका उर्फ रिनका पिता उजालसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी वेरवानी फलिया ग्राम सोंडवा थाना सोंडवा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी एवं गुजरात राज्य के जिला छोटा उदयपुर, दाहोद एवं महाराष्ट्र राज्य के नन्दूरबार जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेष जारी किये है।

उक्त संबंधित को 24 घंटे के भीतर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये गए है। इस आदेश के तहत उपयुक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक माह में जरिये डाक से जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एंव संबंधित थाने को सूचित करेंगा तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

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