कलेक्टर द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में 4 लाख 85 हजार रूपये का अर्थदण्ड व वाहन किये राजसात!

कलेक्टर द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में 4 लाख 85 हजार रूपये का अर्थदण्ड व वाहन किये राजसात!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-03-04 09:23 GMT
कलेक्टर द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में 4 लाख 85 हजार रूपये का अर्थदण्ड व वाहन किये राजसात!

डिजिटल डेस्क | शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने आज जिले के रेत एवं पत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 19 प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के प्रस्ताव अनुसार 4 लाख 85 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

खनिज के जिन अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है उनमें राकेश पटेल, लक्ष्मण पटेल, पंकज द्विवेदी, दिलीप सिंह, रंजीत गौतम, राजू नापित, सौरभ पांडे, राघव प्रसाद, राजेश तिवारी, अब्दुल खान, दुर्गेश सिंह चौहान, मो. नाईम, नंद कुमार पांडे, नरेंद्र प्रसाद पांडे, अनिल मिश्रा, संत राम प्रजापति को 25-25 हजार रूपये, अनिल साहू एवं अर्जुन जायसवाल को 37500 रूपये एवं मुकीमुददीन को 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर द्वारा किये गए राजसात वाहन उनमें, अतुल तिवारी, निराकृत किये विनीत , अनिल कुषवाहा, प्रदीप यादव, राजेष सोनकर, चंद साहू, संतराम प्रजापति के नाम शामिल है।

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