आरटीई के तहत लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को 28 जुलाई 2021 तक अशासकीय शालाओं में कराना होगा ऑनलाईन प्रवेश, अन्यथा आवेदन हो जायेगा निरस्त!

आरटीई के तहत लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों को 28 जुलाई 2021 तक अशासकीय शालाओं में कराना होगा ऑनलाईन प्रवेश, अन्यथा आवेदन हो जायेगा निरस्त!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-07-28 08:41 GMT

डिजिटल डेस्क | गुना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 को लॉटरी आयोजित की गई थी। जिसमें गुना जिले की 448 अशासकीय शालाओं में 2895 बच्चों को प्रवेश हेतु शाला आवंटित हुई। डीपीसी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक तक 401 अशासकीय शालाओं में 2670 बच्चों के द्वारा आवंटित शाला में प्रवेश प्राप्त कर लिया गया है।

317 अशासकीय शालाओं के द्वारा शत-प्रतिशत बच्चों को शाला में प्रवेश प्रदान किया गया है तथा 84 शालाओं में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, किन्तु अभी भी 47 अशासकीय शालाओं के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नही की है। जिन अशासकीय शालाओं द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नही की है उनके संस्था प्रधानों एवं नोडल अधिकारियों को डीपीसी द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किये गये है। डीपीसी द्वारा बताया गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 28 जुलाई निर्धारित की है।

जिन बच्चों को शाला आवंटित हुई है उनके पालक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित शाला में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते है। निर्धारित तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नही कराते है तो प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिन अशासकीय शालाओं में बच्चे आवंटित हुये है, उनके संस्था प्रधान आरटीई एमपी एप के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

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