हुआवेई इंडिया के सीईओ लुक ऑउट सर्कुलर जारी किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

टेक हुआवेई इंडिया के सीईओ लुक ऑउट सर्कुलर जारी किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

IANS News
Update: 2022-05-26 09:01 GMT
हुआवेई इंडिया के सीईओ लुक ऑउट सर्कुलर जारी किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। टेक कंपनी हुआवेई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ली शियोंगवेई ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को निरस्त किये जाने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हुआवेई चीन की कंपनी है। ली शियोंगवेई के खिलाफ आयकर विभाग के कहने पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसकी वजह से वह भारत छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

गत एक मई को ली शियोंगवेई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोक दिया गया था। ली बैंकॉक में एक आधिकारिक बैठक में शामिल होने जा रहे थे। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को निर्देश दिया कि एक माह के अंदर इस बात का कारण बताये कि आखिर ली के खिलाफ जारी सुर्कलर को निरस्त क्यों नहीं किया जाये।

ली के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि बार-बार आग्रह किये जाने के बावजूद आईटी विभाग ने सुर्कलर जारी किये जाने की कोई वजह नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि लुकआउट सुर्कलर जारी होने से सीईओ और हुआवेई इंडिया की प्रतिष्ठा में बट्टा लगा है।

ली साल 2002 में हुआवेई से जुड़े और वह 2020 में हुआवेई इंडिया के सीईओ नियुक्त किये गये। कंपनी के अनुसार, ली के पास भारतीय बाजार का विस्तृत अनुभव है। वह यहां विपणन के उपाध्यक्ष और एचआर विभाग के उपाध्यक्ष भी रहे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News