सरकार के सीलबंद सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्ण पारदर्शिता की जरूरत

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अडानी-हिंडनबर्ग विवाद सरकार के सीलबंद सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूर्ण पारदर्शिता की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों के सीलबंद कवर नामों को स्वीकार नहीं करेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह की कंपनी के शेयरों की कीमतें गिर गईं थी और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगी, और अगर अदालत केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को लेती है तो यह सरकारी समिति हो जाएगी।

बेंच, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है और वह समिति का गठन करेगी ताकि अदालत में विश्वास की भावना पैदा हो। समिति के कार्यक्षेत्र के पहलू पर, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक समग्र ²ष्टिकोण होना चाहिए और सुरक्षा बाजार में कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।

मेहता ने कहा कि जहां तक आपके लॉर्डशिप के सुझाव का सवाल है कि इस पर एक पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को देखने के लिए शीर्ष अदालत के वर्तमान न्यायाधीश के तहत समिति का गठन नहीं करेगी। उसने कहा कि वह शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर सकती है।

पीठ ने मेहता से कहा, हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर हम आपके सुझावों को सीलबंद लिफाफे से लेते हैं, तो इसका स्वत: मतलब है कि दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा। शीर्ष अदालत हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाओं में से एक ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूपअडानी समूह की कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गईं और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

(आईएएनएस)

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Created On :   17 Feb 2023 5:00 PM IST

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