आटा, प्री पैक्ड फूड पर अब लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

Atta, pre-packed food will now attract 5% GST
आटा, प्री पैक्ड फूड पर अब लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
जीएसटी का भार आटा, प्री पैक्ड फूड पर अब लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आटा, दही और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ सोमवार से महंगे हो जाएंगे। ग्राहकों को इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। प्री-पैक्ड और प्री-लेबल वाले खाद्यान्नों पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। 1,000 रुपये तक के रोजाना होटल आवास पर अब 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा।  प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, चम्मच, कांटे, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और एलईडी लैंप जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

5,000 रुपये रोजाना से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेकिन आईसीयू को छूट दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि ये दर वृद्धि ऐसे समय में आई है जब मुद्रास्फीति आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, मई 2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, और अप्रैल 2022 में 7.79 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।

ये आरबीआई द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बहुत अधिक है। जिन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया गया है उसका मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जीएसटी परिषद ने जून में दो दिवसीय बैठक में दर युक्तिकरण के लिए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते टैक्स में परिवर्तन 18 जुलाई से प्रभावी होंगे।

कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को आगे विचार के लिए जीएसटी काउंसिल ने मंत्रियों के पैनल को भेज दिया था। रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है और परिषद अगस्त में अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी।

सोर्स: आईएएनएस

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Created On :   17 July 2022 2:00 PM IST

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