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Closing bell: गिरावट पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 4553.96, निफ्टी 13328 पर बंद
हाईलाइट
- सेंसेक्स 1406.73 अंक नीचे बंद हुआ
- निफ्टी 13328.40 के स्तर पर बंद हुआ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन (सोमवार, 21 दिसंबर) को गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 3.00 फीसदी की गिरावट के साथ 1406.73 अंक नीचे 4553.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.14 फीसदी (432.15 अंक) की गिरावट के साथ 13328.40 के स्तर पर बंद हुआ।
आज सभी कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। शीर्ष गिरावट वाले शेयरों में टाटा स्टील, ओएनजीसी, गेल, हिंडाल्को और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं।
जानें आज क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत
वहीं बात करें सेक्टोरियल इंडेक्स की, तो आज सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। इनमें फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंस सर्विसेज, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, बैंक, पीएसयू बैंक, मीडिया, ऑटो और मेटल शामिल हैं।
बता दें कि आज शेयर बाजार लाल निशान पर खुला था। सेंसेक्स 174.31 अंक (0.37 फीसदी) की गिरावट के साथ 46786.38 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी की शुरुआत 0.41 फीसदी (56.20 अंक) नीचे 13704.30 के स्तर पर हुई थी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।