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Closing bell: भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 470 अंक लुढ़का
हाईलाइट
- सेंसेक्स 48564.27 अंक के स्तर पर बंद हुआ
- निफ्टी 14281.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन (सोमवार, 18 जनवरी) भारी गिरावट के साथबंद हुआ। सेंसेक्स जहां करीब 470.40 अंक की गिरावट के साथ 48564.27 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 152.40 अंक की गिरावट के साथ 14281.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
बता दें कि आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला था। सेंसेक्स सुबह 9.37 बजे पिछले सत्र से 309.96 अंकों यानी 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 48,724.71 पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 108.55 अंकों यानी 0.75 फीसदी फिसलकर 14,325.15 पर बना हुआ था।
आज फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें क्या हैं दाम
आज UPL, रिलायंस, टाइटन, HDFC बैंक और इचर मोटर्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ONGC, हिंडाल्को और JSW स्टील के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
बात करें सेक्टोरियल इंडेक्स की तो, तो आज सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। इनमें FMCG, PSU बैंक, फार्मा, ऑटो, IT, बैंक, मीडिया, प्राइवेट बैंक, मेटल, रियल्टी और फाइनेंस सर्विसेज शामिल हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।