एलईआई कोड बगैर कॉरपोरेट ऋण मंजूरी, नवीनीकरण नहीं : आईआरडीएआई
चेन्नई, 6 जून (आईएएनएस)। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों से कहा है कि यदि ऋण लेने वाला लीगल इंटिटी आईडेटिफायर इंडिया लिमिटेड से एलईआई कोड नहीं प्राप्त करता है तो उसे ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए।
आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर में बीमा कंपनियों से कहा है कि वे 31 जुलाई, 2020 तक या इससे पहले लीगल इंटिटी आईडेंटिफायर (एलईआई) कोड स्वीकार करें।
आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के एक्सपोजर वाले अपने कॉरपोरेट उधारीकर्ताओं को सलाह दें कि वे 30 जून, 2020 तक या इससे पहले एलईआई कोड हासिल कर लें और उसे मुहैया करा दें।
भारतीय बीमा विनियामक ने आगे कहा है कि जो उधारीकर्ता एमईआई कोड हासिल नहीं करते हैं, उन्हें ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए और एलईआई कोड के बगैर नए ऋण मंजूर न किए जाएं।
Created On :   6 Jun 2020 10:00 PM IST