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एलईआई कोड बगैर कॉरपोरेट ऋण मंजूरी, नवीनीकरण नहीं : आईआरडीएआई

हाईलाइट
- एलईआई कोड बगैर कॉरपोरेट ऋण मंजूरी, नवीनीकरण नहीं : आईआरडीएआई
चेन्नई, 6 जून (आईएएनएस)। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों से कहा है कि यदि ऋण लेने वाला लीगल इंटिटी आईडेटिफायर इंडिया लिमिटेड से एलईआई कोड नहीं प्राप्त करता है तो उसे ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए।
आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर में बीमा कंपनियों से कहा है कि वे 31 जुलाई, 2020 तक या इससे पहले लीगल इंटिटी आईडेंटिफायर (एलईआई) कोड स्वीकार करें।
आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के एक्सपोजर वाले अपने कॉरपोरेट उधारीकर्ताओं को सलाह दें कि वे 30 जून, 2020 तक या इससे पहले एलईआई कोड हासिल कर लें और उसे मुहैया करा दें।
भारतीय बीमा विनियामक ने आगे कहा है कि जो उधारीकर्ता एमईआई कोड हासिल नहीं करते हैं, उन्हें ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए और एलईआई कोड के बगैर नए ऋण मंजूर न किए जाएं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।