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प्रॉपर्टी : गुड़गांव में सर्कल रेट बढ़ाने के प्लान के खिलाफ डेवलपर्स

हाईलाइट
- हरियाणा सरकार के सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे
- अनसोल्ड स्टॉक की मौजूदा सूची में भी इजाफा होगा - डेवलपर्स
- प्रस्तावित बढ़ोतरी से एंड-यूज़र और निवेशक सेंटिमेंट में और गिरावट आएगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा सरकार के सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव से गुड़गांव में चल रहे और भविष्य के रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन प्रभावित होंगे। अनसोल्ड स्टॉक की मौजूदा सूची में भी इजाफा होगा। डेवलपर्स और विशेषज्ञों ने ये बात कही है।
प्राइमरी और सेकंडरी बाजारों को नुकसान
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अनारॉक के अनुसार, प्रस्तावित बढ़ोतरी से एंड-यूज़र और निवेशक सेंटिमेंट में और गिरावट आएगी। बढ़ोतरी से प्राइमरी और सेकंडरी बाजारों को नुकसान होगा। एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोफेशनल्स-दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष क्षितिज नागपाल ने कहा, 'सर्कल रेट की बढ़ोतरी बाजार रेट से अधिक है। इसलिए कोई खरीदार नहीं होगा।
गुड़गांव के कुछ प्रमुख बाजारों में दरें दोगुना
सरकार ने हाल ही में गुड़गांव, हरसरू, मानेसर, वज़ीराबाद और सोहना सहित सभी क्षेत्रों के लिए नए कलेक्टर रेट (2019-20 की दूसरी छमाही के लिए) के साथ प्रस्तावित सूची जारी की। उम्मीदों के विपरीत, गुड़गांव के कुछ प्रमुख बाजारों में दरों को दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव है। रियल्टी फर्म वाटिका लिमिटेड में सेल्स और मार्केटिंग के प्रमुख अनुपम वार्ष्णेय ने कहा 'प्रस्तावित सर्कल रेट में बढ़ोतरी का गुड़गांव के रियल एस्टेट, विशेष रूप से लक्जरी आवास पर असर पड़ना तय है।'
गोल्फ कोर्स रोड की हाउसिंग सोसाइटीज पर प्रभाव
डेवलपर्स के अनुसार, गोल्फ कोर्स रोड पर हाउसिंग सोसाइटीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहां पर प्रस्तावित सर्कल रेट 17,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जबकि मार्केट रेट 12,000-14,000 रुपये है। गुड़गांव स्थित एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स के महासचिव प्रदीप मिश्रा ने कहा, 'कोई भी सर्कल रेट से कम पर फ्लैट या फ्लोर नहीं बेचेगा और बढ़े हुए सर्कल रेट पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा।'
गुड़गांव में 57,950 यूनिट्स का अनसोल्ड स्टॉक
अनारॉक के अनुसार वर्ष 2019 के अंत तक नेशनल कैपिटल रीजन में सबसे ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक गुड़गांव (57,950 यूनिट्स) में था। डेवलपर्स को लगता है कि गुड़गांव की बढ़ोतरी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों को एक लाइफ लाइन दे सकती है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।