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उप्र में उद्यमियों को बिजली कनेक्शन के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी : ऊर्जा मंत्री

हाईलाइट
- उप्र में उद्यमियों को बिजली कनेक्शन के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी : ऊर्जा मंत्री
लखनऊ, 8 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को कनेक्शन देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। उद्यमियों द्वारा आवेदन किए जाने के तुरंत बाद पावर कार्पोरेशन एक इंजीनियर को बतौर एक्जीक्यूटिव के रूप में इस काम में लगाएगा। उद्यमियों को कनेक्शन के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
यह कवायद यूपी में योगी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश लाने की कोशिशों को लेकर की गई है। निवेश के लिए सबसे आधारभूत जरूरतों में पर्याप्त और निर्बाध बिजली है। कनेक्शन लेने में आने वाली कठिनाइयों से निजात के लिए भी यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे उद्यमियों में निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल रहे।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत निवेश मित्र पोर्टल पर जो भी उद्यमी कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा ऊर्जा विभाग के अधिकारी खुद उसके आवेदन की कमियों को दूर कराएंगे। हर एक आवेदन पर एक एक्जीक्यूटिव अधिकारी को तैनात भी किया जाएगा। वह अधिकारी समय-समय पर सभी जरूरी कार्रवाई भी पूरी कराने में मदद करेगा। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी उसकी यूनिट में मिठाई का डिब्बा लेकर जाएगा।
ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल व पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करने वाले उद्यमियों को पत्र लिखकर उनकी समस्याओं की समाधान के लिए संबंधित एक्जीक्यूटिव की तैनाती संबंधी जानकारी भी दी गई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।