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विनिर्माण क्षेत्र के लिए जल्द नया पैकेज लाएगी सरकार : वित्त मंत्रालय

हाईलाइट
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए जल्द नया पैकेज लाएगी सरकार : वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। देश के विनिर्माण क्ष़ेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जल्द ही एक नया पैकेज लाने जा रही है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को दी।
यह पैकेज बीते दिनों सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त होगी।
कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मदद करने के मकसद से सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज ने बताया कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को वित्तीय पैकेज देने पर विचार कर रही है।
उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एनुअल कैपिटल मार्केट कान्फ्रेंस सीएपीएम-2020 के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बजाज ने कहा कि कोरोनावा संकट के बाद देश में वी-आकार की रिकवरी यानी तेजी से रिवकरी देखने को मिल सकती है।
उन्होंने कहा, कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक सुस्ती उबरने के लिए कृषि पर निर्भरता अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र के विकास का असर विनिर्माण और एफएमसीजी सेक्टर पर भी पड़ेगा।
बजाज ने आगे कहा, निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और बुनियादी संचरनाओं के विकास के लिए ज्यादा फंड प्राप्त करने के लिए हम उर्जा, सड़क रेल और जहाजरानी जैसे विभिन्न विभागों के साथ काम कर रहे हैं।
बांड बाजार के संबंध में बजाज ने कहा कि इसे मजबूत करने की कोशिशें की गईं हैं और चयनित सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को निवेश करने की पूरी इजाजत देकर वैश्विक संकेतकों में बांड को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।