पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 किया जा सकेगा लिंक

PAN-Aadhar linking deadline extended
पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 किया जा सकेगा लिंक
पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 किया जा सकेगा लिंक
हाईलाइट
  • PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी
  • अब 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं ये काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलान को सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाया दिया है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंकिंग की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से ऐसा किया गया है। आधार को पैन से लिंक करने की की डेडलाइन अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है। 

इन तरीकों से कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक
आधार को पैन से विभिन्न तरीकों से लिंक किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।

-अपने फोन से पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। आप इस मैसेज में UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन> इस तरीके से भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

-आयकर रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) दाखिल करते समय भी आधार नंबर को पैन से जोड़ने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग का लिंक NSDL (tin-nsdl.com) और UTIITSL (utiitsl.com) की वेबसाइट्स के साथ-साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है कराया जाता है।

-इसके साथ ही आधार कार्ड नंबर को पैन के साथ I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को किया था संवैधानिक घोषित
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर-2018 में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि आई-टी रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।

Created On :   25 Jun 2021 6:34 PM GMT

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