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MP News: पुलिस, वन और जेल विभाग में होमगार्ड के लिए आरक्षित पदों में कटौति, मिलेगा अग्नवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र शासन, भारतीय सेना (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) में सीमित अवधि चार साल के लिये भर्ती किये गये अग्रिवीरों को निर्धारित सेवावधि पूर्ण होने पर पुलिस, वन, जेल एवं आबकारी आरक्षकों के पदों पर भर्ती करने हेतु लगभग 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान जारी करने की तैयारी कर रही है।
इस आरक्षण को देने के प्रस्ताव पर जहां वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है वहीं बाकी वर्दीधारी अन्य विभागों यथा पुलिस (गृह), वन, जेल एवं आबकारी (वाणिज्यिक कर) ने भी सहमति दे दी है। अग्रिवीरों को स्वीकृत पदों पर आरक्षण देने के लिये होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों को दिये गये आरक्षण के कोटे को कम किया जायेगा। इसके लिये मंत्रिपरिषद संक्षेपिका तैयार कर ली गई है जिसकी अंतिम मंजूरी हेतु इसे राज्य शासन के पास भेजा गया है।
ऐसे दिया जायेगा अग्रिवीरों को आरक्षण
गृह विभाग के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी के आरक्षक पदों पर होमगार्ड को मिले 15 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों को मिले 10 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर क्रमश: 10 एवं 7.5 प्रतिशत किया जायेगा एवं अग्रिवीरों को इसमें 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार, गृह विभाग के अंतर्गत ही विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के आबकारी आरक्षक के पदों पर बिना किसी वर्ग का आरक्षण घटाये अग्रिवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। जेल विभाग के प्रहरी एवं वन विभाग के वनरक्षक के पदों पर होमगार्ड को मिले 30 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 20 प्रतिशत कर अग्रिवीरों को 10-10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
Created On :   29 Aug 2026 12:08 AM IST











