Pimpri-Chinchwad News: जबरन धर्मांतरण का प्रयास, अमेरिकी नागरिक समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज

जबरन धर्मांतरण का प्रयास, अमेरिकी नागरिक समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज
  • दो आरोपी गिरफ्तार
  • जबरन धर्मांतरण का प्रयास करने का आरोप
  • सिंधी समुदाय को बनाया जा रहा निशाना

Pimpri-Chinchwad News. पिंपरी-चिंचवड़ शहर में जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जिसमें सिंधी समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाले जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में एक अमेरिकी नागरिक समेत तीन लोगों के खिलाफ पिंपरी थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घटना रविवार सुबह करीब 11:30 बजे पिंपरी इलाके में घटी। सनी बंसीलाल दनानी (27, निवासी सी ब्लॉक, पिंपरी, पुणे) की शिकायत पर शेफर जेविन जैकब (41, मूल निवासी कैलिफोर्निया, अमेरिका, वर्तमान निवासी किवले, पुणे), स्टीवन विजय कदम (46, निवासी उद्यम नगर, अजमेरा कालोनी, पिंपरी, पुणे) और एक नाबालिग उम्र के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से शेफर जैकब और स्टीवन कदम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग को उसकी मां को सौंप दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वादी सनी दनानी और उनके समुदाय के अन्य सदस्यों को ईसाई धर्म अपनाने पर सुख-शांति, मानसिक स्वास्थ्य, और आर्थिक सहायता का लालच दिया। आरोपियों ने उन्हें यह कहकर बहलाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में केवल प्रभु यीशु ही सच्चे भगवान हैं, बाकी देवी-देवता केवल कहानियां हैं। उनसे अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था को त्यागकर ईसा मसीह को मानने का अनुरोध किया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गतिविधि कितने लोगों तक फैली हुई थी।

सिंधी समुदाय को बनाया जा रहा निशाना

सेंट्रल पंचायत, पिंपरी नामक सिंधी समुदाय के संगठन ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच की जाए। संगठन का कहना है कि पिंपरी कैंप क्षेत्र में सिंधी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी आशंका जताई कि पहले से ही कई लोग ऐसे झूठे प्रलोभनों का शिकार होकर धर्मांतरण कर चुके हैं। संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करे और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या लालच देकर धर्म बदलने से रोका जाए।

अशोक कडलग, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मुताबिक पिंपरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), 3(5), और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14(b)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक (अपराध) विजयानंद पाटिल इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।


Created On :   28 July 2025 9:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story