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Jabalpur News: भगवान बालमुकुन्द दास जी महाराज ट्रस्ट की जमीन के मामले में एसडीएम ने बुलाए रिकाॅर्ड

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। लम्हेटाघाट रोड चौकीताल में ट्रस्ट की जमीन में टीएनसीपी व रेरा के अनुमोदन के बगैर प्लॉट की कटिंग करके अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे जाने के मामले में गोरखपुर एसडीएम अनुराग सिंह ने रिकाॅर्ड तलब किए हैं। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद ट्रस्ट की जमीन में गोलमाल करने वाले तथाकथित बिल्डरों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया है।
जानकारों का कहना है कि भगवान बालमुकुन्ददास जी महाराज ट्रस्ट की खसरा नंबर 8/1/1 व खसरा नंबर 3567 की 11 एकड़ जमीन जो कि मंदिर को व्यवस्थित रखने व पूजन-पाठ व भंडारे सहित अनेक धार्मिक आयोजनों के लिए सुरक्षित रखने के लिए पंडित द्वारका प्रसाद दुबे ने ट्रस्ट बनाते समय 22 जनवरी 1959 को रजिस्टर्ड पत्र निष्पादित किया था।
इस पत्र के अनुसार जमीन न तो कभी गिरवी रखी जाएगी और न ही बेची जाएगी। शिकायकर्ता का आरोप है कि अचानक इस ट्रस्ट में गोलू उर्फ आकाश साहू, अमित राजपूत को सर्वराहकार की जवाबदारी मिलती है और इन्होंने गंगानगर गढ़ा निवासी विनय दुबे के साथ मिलकर कमर्शियल व आवासीय प्लॉट की कटिंग कर एक-एक कर बेच दिए। यहां तक कि जमीन का नामांतरण भी अलग-अलग करा दिया गया। इस आशय की शिकायत ईओडब्ल्यू में भी की गई है।
जमीन के बाजू से नहर
चौकीताल में रहने वाले लोगों ने भी आरोप लगाया है कि इस जमीन के बाजू से नहर निकली है। मौके पर जमीन को पूरने की साजिश की गई और आगे नहर पूरी खुली हुई जो अन्य ग्रामीणों की जमीन है के बाजू से होकर निकली है। इस मामले में सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन हैं।
खसरा नंबर 8/1/1 में प्लॉट बनाकर बेचे जाने की शिकायत पर हमारे द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद प्रतिवेदन कॉलोनी सेल के पास भेजा जाएगा और उनके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-अनुराग सिंह, एसडीएम गोरखपुर
Created On :   12 Jun 2026 6:25 PM IST












