Jabalpur News: बिल्डर के नौकर ने दिए 1 करोड़ 40 लाख के चेक और 50 लाख नकद

बिल्डर के नौकर ने दिए 1 करोड़ 40 लाख के चेक और 50 लाख नकद
  • भगवान बालमुकुंद जी महाराज ट्रस्ट की जमीन खरीदने बिल्डर विनय दुबे के नौकर ने दिए 1 करोड़ 40 लाख के चेक और 50 लाख नकद
  • साले योगेन्द्र सिंह राजपूत के नाम भी ट्रस्ट की 5 एकड़ जमीन खरीदी

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। भगवान बालमुकुंद जी महाराज ट्रस्ट चौकीताल स्थित 11 एकड़ जमीन में नए-नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं। इस जमीन को खरीदने के लिए बिल्डर ने अपने नौकर और साले को आगे किया है। ट्रस्ट की जमीन खरीदने के लिए बिल्डर के नौकर ने एक करोड़ 40 लाख के चेक व 50 लाख नकद दिए हैं।

इसी तरह साले के नाम से अलग लगभग पांच एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। यह खुलासा प्रशासनिक जांचों में हो रहा है। वहीं इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के द्वारा भी की जा रही है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि गंगा सागर गढ़ा निवासी बिल्डर विनय दुबे ने भगवान बालमुकुंद जी महाराज ट्रस्ट की खसरा नंबर 338 चौकीताल, कृषि भूमि खसरा नंबर 8/2 का कुल रकबा 1.8240 (कुल रकबा चार एकड़ बावन डिसमिल भूमि) की रजिस्ट्री अपने नौकर आकाश साहू उर्फ गोलू के नाम से 1 करोड़ 40 लाख के चेक व 50 लाख नकद देकर कराई है।

इसके साथ ही साले योगेन्द्र सिंह राजपूत के नाम पर खसरा नंबर 5/2/1/1/1 की 2.0487 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री कराई गई और इसी तरह खसरा नंबर 03, 05, 07 व 08 पर कई लोगों को प्लाॅट विक्रय किए गए। इसके साक्ष्य भी ईओडब्ल्यू के समक्ष शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किए गए हैं।

60 साल बाद हुआ गोलमाल

पंडित द्वारका प्रसाद दुबे ने ट्रस्ट बनाते समय 22 जनवरी 1959 को रजिस्टर्ड पत्र निष्पादित किया था। इस पत्र के अनुसार जमीन न तो कभी गिरवी रखी जाएगी और न ही बेची जाएगी। भगवान की जमीन काे गोलमाल कर तत्कालीन एसडीएम गोरखपुर द्वारा 5 जनवरी 2022 को दूसरों के नाम पर चढ़ा दिया गया।

शिकायतकर्ता के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं। तत्कालीन एसडीएम ने किसके दबाव में गोलमाल किया है यह भी जवाब शिकायतकर्ता के द्वारा मांगा जा रहा है। यह खेल 60 साल बाद खेला गया है।

सर्वाहकार व नौकर पर दर्ज है मामला

शिकायत करने वाले ने बताया है कि नौकर गोलू साहू उर्फ आकाश पिता अनिल साहू निवासी गढ़ा पुरवा त्रिपुरी चौक, सर्वाहकार अमित सिंह राजपूत निवासी सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में धारा 406, 420, 120बी का अपराध दर्ज है और वर्तमान में इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है।

भगवान बालमुकुंद दास जी महाराज ट्रस्ट की जमीन के संबंध में जो भी शिकायत आई थी उसकी रिपोर्ट तैयार कराई गई और जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

अनुराग सिंह, एसडीएम गोरखपुर

Created On :   11 Jun 2026 6:52 PM IST

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