Jabalpur news: ग्राम रोजगार सहायकों को स्थानांतरण पर मिलेगा भत्तों का लाभ

ग्राम रोजगार सहायकों को स्थानांतरण पर मिलेगा भत्तों का लाभ
मप्र हाई कोर्ट ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त को 6 माह में नीति तैयार करने के निर्देश दिए

डिजिटल न्यूज़ जबलपुर

मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण पर निर्धारित यात्रा भत्ता और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाएं। एकल पीठ ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त को इस संबंध में 6 माह में नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसका लाभ प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा। सिंगरौली निवासी अमित कुमार मिश्रा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका ग्राम रोजगार सहायकों को 18 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलता है। ऐसे में उन्हें अपने कार्यस्थल से 100 किलोमीटर दूर पदस्थ किए जाने पर यात्रा और आवास का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने उनके स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। स्थानांतरण की स्थिति में यात्रा भत्ता और डोमेस्टिक अलाउंस सहित अन्य भत्तों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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