Mumbai News: विपणन संस्थाओं के कामकाज के लिए मंत्री रावल की मंजूरी आवश्यक

विपणन संस्थाओं के कामकाज के लिए मंत्री रावल की मंजूरी आवश्यक
  • अब विपणन मंत्री जयकुमार रावल की मंजूरी लेना आवश्यक होगा
  • कामकाज के लिए मंत्री रावल की मंजूरी आवश्यक

Mumbai News. प्रदेश में विपणन सहकारी संस्थाओं के वैधानिक कामकाज के लिए अब विपणन मंत्री जयकुमार रावल की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। इसके लिए विपणन विभाग को रावल के पास संबंधित फाइलों को भेजना होगा। राज्य के विपणन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार विपणन विभाग के अधीन ग्राहक सहकारी संस्था, सहकारी खरीदी- बिक्री संघ, जिनिंग व प्रेसिंग संस्था, सहकारी प्रक्रिया संस्था, फल-सब्जी व अन्य सभी विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था और महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 व नियम-1961 के तहत स्थापित विपणन सहकारी संस्थाओं के सभी वैधानिक कामों के लिए अब रावल की मंजूरी लेना होगा। सरकार का कहना है कि राज्य में सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग विभाग के तहत सहकारी संस्थाओं का वैधानिक कामकाज के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 और नियम 1961 है। मगर सहकारिता, विपणन और वस्त्रोद्योग तीनों विभाग के लिए स्वतंत्र मंत्री हैं। इसलिए विपणन विभाग के अधीन विपणन सहकारी संस्थाओं का वैधानिक कामकाज के लिए विपणन मंत्री की मंत्री आवश्यक की गई है।

Created On :   6 Nov 2025 10:22 PM IST

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