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मानहानि का मामला: मुंबई सेशन कोर्ट ने शिवसेना उद्धव गुट के राज्य सभा सांसद संजय राउत को किया बरी
Mumbai News. मुंबई सेशन कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की मानहानि के मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) के राज्य सभा सांसद संजय राउत को बरी कर दिया। कोर्ट ने पिछले साल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने को चुनौती देने वाली राउत की याचिका पर ऑर्डर सुरक्षित रखने के बाद अपना फैसला सुनाया है।संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मीरा-भायंदर महानगरपालिका के तहत पब्लिक टॉयलेट बनाने से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा सोमैया ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था और उन्हें झूठा और बदनाम करने वाला बताया था। पिछले साल सितंबर में मेधा सोमैया की शिकायत पर मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को बदनामी का दोषी पाया था और उन्हें 15 दिन की साधारण जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने राउत की अपील पर सजा पर रोक लगा दी गई थी।
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मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि संजय राउत के पब्लिक बयानों से उनकी और उनके पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने से पहले सोमैया परिवार ने मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि एक रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है। मेधा सोमैया ने राउत के लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। राउत की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके बयान कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर आधारित थे और उन्होंने सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र असेंबली में भी चर्चा हुई थी।
Created On :   26 Feb 2026 9:59 PM IST












