मंदिर से भगवान की मूर्तियां चुराने वाले आरोपियों को दो साल की कैद

2 years of imprisonment for stealing sculptures of God from temple
मंदिर से भगवान की मूर्तियां चुराने वाले आरोपियों को दो साल की कैद
मंदिर से भगवान की मूर्तियां चुराने वाले आरोपियों को दो साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। मंदिर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्तियां चोरी करने के मामले में अदालत ने फैसला दिया है। जेएमएफसी पीके शंखवार की अदालत ने मामले के एक आरोपी को दो साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं मामले का दूसरा आरोपी जावेद मामले के विचारण के दौरान फरार हो गया।

यह है पूरा मामला
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादिया बसंतीबाई चतुर्वेदी ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह महलों के पास स्थित लाल कड़क्का मंदिर छतरपुर में पुजारी है। 8 नवंबर 2016 को शाम करीब 4 बजे वह मंदिर का ताला लगाकर घर चाय पीने गई थी। करीब आधे घंटे बाद जब वह वापिस लौटी तो मंदिर का ताला टूटा पड़ा था। मंदिर के अंदर रखी विष्णु भगवान, लक्ष्मण जी, शेष सैया पर स्थापित विष्णु भगवान तथा लड्डू गोपाल की मूर्तियां चोरी हो गई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सलिल शर्मा ने शक के आधार पर कन्हैयालाल अग्रवाल निवासी सरानी दरवाजा छतरपुर और जावेद खान निवासी पुराने इलाहाबाद बैंक के पीछे छतरपुर को हिरासत में लिया। पूछताछ पर उन्होंने पुलिस को बताया कि मंदिर का ताला तोड़कर मूर्तियां उन्होंने चोरी की थी। मूर्तियां कोई खरीद नहीं रहा था। इसलिए मूर्तियों को बगराजन के पीछे जंगल में जमीन में दबा दी थी। पुलिस ने चोरी हुई भगवान की मूर्तियों को जंगल से बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।

जुर्माना भी देना होगा
अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने पक्ष रखते हुए सबूत कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की। जेएमएफसी पीके शंखवार की कोर्ट ने आरोपी कन्हैया लाल को आईपीसी की धारा 354 में दो साल की कठोर कैद के साथ 500 रुपए जुर्माना और धारा 380 में एक साल की कठोर कैद के साथ 500रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

मोटर साइकिल चोर को तीन साल की कठोर कैद
राहगीर की मोटर साइकिल चोरी करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जेएमएफसी प्रीति मिश्रा की अदालत ने आरोपी को तीन साल की कठोर कैद के साथ 500रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 15 अगस्त 2012 को 9 बजे करीब रामबाबू पाठक अपने दोस्त प्रमोद व सौरभ के साथ मोटर साइकिल से नौगांव जा रहा था। महेबा तिराहे के पास एक आदमी पुलिया पर खड़ा दिखा। उस व्यक्ति ने टक्कर मारकर रामबाबू की मोटर साइकिल गिरा दी। जब तक रामबाबू उठकर खड़ा हुआ मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। रामबाबू ने घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने गेवडी जिला महोबा निवासी शिवम् सिंह चौहान और सुशील सिंह चौहान को गिरफ्तार कर चोरी गई मोटर साइकिल जब्त की। मामला कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ पूजा गुप्ता ने पैरवी करते हुए सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखा। जेएमएफसी प्रीति मिश्रा की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवम् को आईपीसी की धारा 379 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर कैद के साथ 500 रुपए के जुर्माना की सजा  सुनाई। वही मामले के सहआरोपी सुशील को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।

Created On :   6 March 2019 10:09 PM IST

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