भालू एवं शावक के शिकारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 

3 years rigorous imprisonment to hunters of bears and cubs
भालू एवं शावक के शिकारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 
भालू एवं शावक के शिकारी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 

डिजिटल डेस्क सीधी। एक वर्ष पहले भालू एवं शावक के शिकार करने वाले आरोपियों पर तीन वर्ष का सश्रम कारावार सहित दस हजार का जुर्माना न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। ज्ञात हो कि न्यायालय जेएमएफस मझौली ने आरोपी रामखेलावन उर्फ रोहित साकेत पुत्र विशाल साकेत उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सरैहा थाना मझौली को वन अपराध क्र. 993/07 दिनांक 7 मार्च 2019 अंतर्गत धारा 2 (16), 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत धारा 51 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
बताया गया कि 7 मार्च 2019 को संयुक्त संचालक संजय टाईगर सीधी को दूरभाष पर बीटगार्ड डॉग डेण्डलर ब्यौहारी (बफर) परिक्षेत्र बीट गुड्डआ ग्राम ठोंगा से सूचना प्राप्त हुई कि नाले में 1 मृत मादा भालू एवं 1 मृत शावक भालू पड़े थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भालुओं का शिकार 11000 किलोवाट लाईन करंट द्वारा आरोपी रामखेलावन साकेत द्वारा किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उक्त करंट सुअर एवं खरगोश के शिकार के लिए लगाया था। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 62/2019 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ घनश्याम प्रजापति द्वारा कर आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दोषसिद्ध कराया गया।

Created On :   24 Nov 2020 11:50 AM GMT

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