मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में उपद्रव फैलाने वालों को नहीं मिली जमानत 

Accused of nuisance to CM Jan Ashirwad Yatra did not get bail
मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में उपद्रव फैलाने वालों को नहीं मिली जमानत 
मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में उपद्रव फैलाने वालों को नहीं मिली जमानत 

डिजिटल डेस्क, सीधी। मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई है। बताया गया कि 2 सितम्बर को पूजा पार्क स्थल सीधी में मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान आरोपी मृत्युंजय मिश्रा पिता उमेश मिश्रा, संजय मिश्रा एवं प्रमोद सिंह ने सभा स्थल में पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, झूमा झटकी, मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की एवं मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थर फेंके एवं काले झंडे दिखाकर विरोध के नारे लगाए। जिसके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली सीधी में एफआईआर भादवि की धारा 353, 186, 294/34 के अंतर्गत पंजीबद्ध की जाकर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया एवं 3 सितम्बर को न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपियों की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इस बात का पुरजोर विरोध करते हुए प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया। तर्कों के आधार पर न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने सभी आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया। बता दें कि चुरहट में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो दर्जन के करीब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। सीधी में उपद्रव करने वाले युवकों को जमानत नहीं दी गई है। 

भारत बंद में उपद्रव फैलाया था
भारत बंद के दौरान उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों की न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर उन्हे जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि 22 अप्रैल 2018 को कलेक्ट्रेट के सामने सीधी में भारत बंद के दौरान आरोपी मृत्युंजय मिश्रा पिता उमेश मिश्रा उम्र 30 वर्ष साकिन कुंवरी थाना चुरहटए संजय मिश्रा पिता राजबिहारी मिश्रा उम्र 30 साल निवासी पडख़ुरी थाना कोतवाली सीधी एवं प्रमोद सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 26 वर्ष साकिन मड़रिया थाना कोतवाली ने पुलिस कर्मचारियों के साथ बलवा, धक्का मुक्की, मारपीट किए तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए नारेबाजी की थी। जिसके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली में एफआईआर क्र 398/18 भादवि की धारा 143, 144, 145, 147, 149, 153, 132, 186, 427 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। उक्त सभी आरोपी घटना दिनांक से फरार थे जो 2 सितम्बर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन आशीर्वाद कार्यक्रम स्थल पूजा पार्क सीधी में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 3 सितम्बर को न्यायालय में पेश किए गये। 
 

Created On :   7 Sep 2018 8:01 AM GMT

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