धार: आतिशबाजी, पटाखे की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन 10 नवम्बर तक

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धार: आतिशबाजी, पटाखे की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन 10 नवम्बर तक

डिजिटल डेस्क, धार। धार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112(1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश कार्य सुविधा की दृष्टि से एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अन्तर्गत अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्र के लिए एवं धार नगर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर धार को अधिकृत किया है। श्री सिंह ने अवगत कराया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार एवं गृह विभाग म.प्र. शासन द्वारा लोकहित में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत धार जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। विधानसभा उप-निर्वाचन 2020 बदनावर, जिला धार में आदर्श आचार संहिता लागू होने से नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जा सकेगे। श्री सिंह ने अवगत कराया कि आतिशबाजी/पटाखे की अनुमति नवीनीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर रहेंगी। आवेदन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आवश्याक होगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण उपरान्त नवीनीकृत अनुज्ञप्ति की सूची जिला कार्यालय को भेजी जायेगी। प्रत्येक नवीनीकृत अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय के लिए जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थान एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जायेगी। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति जारी न की जाने की पाबंदी सुनिश्चित की जाये। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना, घटना की जानकारी तत्काल पुलिस आधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करे। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा। अनुज्ञप्ति स्थल जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकाने लगेगी, उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू, रेती की बोरी की व्यवस्था की जाये एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाए, जब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञपित स्थल पर किसी भी तरह के जलित दिये लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति स्थल पर ध्रम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी बिक्री के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिये अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर 687(ई) 1984 के अन्तर्गत शतों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। जिसमें आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक दुसरे से 5 मीटर की दुरी पर एवं किसी भी संरक्षित कार्यशाला से 100 मीटर की दूरी पर होगा। यह अस्थाई दुकाने एक-दुसरे को आमने-सामने नहीं होगी। दो दुकानों को बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करेंगे। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इस दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल, लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। किसी प्रकार से तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिये बटन छत के पास लगाने होगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना अनिर्वाय होगा। किसी दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक मास्टर स्विच के फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, ताकि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाएं।

Created On :   27 Oct 2020 7:52 AM GMT

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