रीवा: अस्थाई पटाखों की दुकानों के लिये आवेदन 5 नवम्बर तक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के मैदान में लगेगी पटाखे की दुकान

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रीवा: अस्थाई पटाखों की दुकानों के लिये आवेदन 5 नवम्बर तक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के मैदान में लगेगी पटाखे की दुकान

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किये है कि दीपावली के अवसर पर अस्थाई पटाखों की दुकान के लिये व्यापारी 5 नवम्बर तक आवेदन करें। आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट साइज की तीन फोटो, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। 7 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी के द्वारा दुकानों का आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 10 एवं 11 नवम्बर को अस्थायी पटाखों के लाइसेंस वितरित किये जायेंगे। कलेक्टर ने बताया कि इस बार पाटाखा विक्रय करने के लिये बेसिक ट्रेनिंग स्कूल के ग्राउंड खुटेही में दुकान लगाने की अनुमति दी जा रही है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थानों पर दुकान लगाने की अनुमति दी जा रही है। लाइसेंसधारी व्यापारी 12 नवम्बर से 14 नवम्बर तक तथा 25 नवम्बर को निर्धारित स्थान पर पटाखे की दुकान लगायेंगे। उन्होंने बताया कि शहर के स्थाई अनुज्ञप्तिधारी भी 12 से 14 नवम्बर तक तथा 25 नवम्बर को छोटी दीपावली पर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही पटाखे का विक्रय करेंे। उक्त स्थान के अतिरिक्त शहर के अंदर कहीं भी आतिशबाजी करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी अनुज्ञप्तिधारी भारत सरकार द्वारा दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के विक्रय हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण व एक अग्नि समंन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था लायसेंसधारी स्वयं करें। दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लायसेंसधारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हों। यह अस्थाई दुकानें एक- दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे। एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किल ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे कोई शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाये। किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। व्यापारी स्वयं दुकान संचालित करेगा उसे अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति में अपनी फोटो के साथ दुकान में प्रदर्शित करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि आमजन से अपेक्षा है कि वह किसी भी संवेदनशील स्थान, घनी आबादी के बीच बाजार व अन्य भीड़ भरे स्थानों व सड़कों पर पटाखे न फोड़े और दूसरे को भी ऐसा करने से रोके। पटाखे फोड़ने के स्थान पर पानी की पूर्व से व्यवस्था करें। दुर्घटना की स्थिति में जले हुए स्थान पर पानी डाले या बर्फ रखें। हाथ में रखकर पटाखे न फोड़े तथा ज्यादा आवाज वाले पटाखें न खरीदे और न ही फोड़े दुर्घटना की स्थिति में नगर निगम रीवा अथवा पुलिस कन्ट्रोल रूम को तत्काल सूचित करें। पटाखे निर्जन स्थानों पर ही जलायें ताकि पड़ोसी या राहगीर को कोई खतरा उत्पन्न न हो।

Created On :   22 Oct 2020 9:39 AM GMT

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